
मासूम की बेरहमी से हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, पुलिस की ठोस पैरवी से एक साल में ही मिली सजा। जानिए क्या था मामला ?
- By UP Samachaar Plus --
- Friday 20 Sep, 2024
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महराजगंज, 20 सितंबर। पांच वर्षीय मासूम बच्ची रिमझिम की बेरहमी से हत्या करने वाले युवक दीपक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साइकिल छूने पर आक्रोशित आरोपी ने पिछले वर्ष 19 सितंबर को बांके से वार कर बच्ची की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। पुलिस की मजबूत पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर महज एक साल के भीतर इस जघन्य अपराध के आरोपी को सजा दिलाई गई।
बीते वर्ष निचलौल थाना क्षेत्र के लेदी गांव में दिल दहला देने वाली यह घटना तब हुई थी, जब मासूम रिमझिम घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोसी दीपक अपनी साइकिल खड़ी करके अंदर गया, और रिमझिम ने खेल-खेल में उसकी साइकिल छू ली। यह बात दीपक को इतनी नागवार गुजरी कि उसने साइकिल में बंधे बांके से रिमझिम पर हमला कर दिया। कई वारों के बाद उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई और मौके पर ही मासूम की मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में निचलौल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मजबूत सबूतों के साथ कोर्ट में पैरवी की। आज, 20 सितंबर को, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट- 1 ने दीपक को दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके साथ ही, पुलिस की ठोस पैरवी से 7 अन्य मामलों में भी आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना की इस प्रभावी पैरवी से महराजगंज पुलिस की न्याय प्रणाली में तत्परता और न्याय दिलाने के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है।