
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए महराजगंज में सर्वेक्षण की तैयारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित।
- By UP Samachaar Plus --
- Monday 09 Sep, 2024
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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए महराजगंज में सर्वेक्षण की तैयारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित।
महराजगंज: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 2024-25 से 2028-29 तक पात्र लाभार्थियों की पहचान और चयन के लिए जिला स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि0ग्रा0वि0अ0) रामदरस चौधरी, उपायुक्त श्रम रोजगार करूणाकर अदीब, और समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु सर्वेक्षण की प्रक्रिया को समझना और इसे सही तरीके से लागू करने के निर्देश देना था। योजना के क्रियान्वयन में प्रभावी सुधार लाने के लिए, शासन ने पात्रता मानकों में बदलाव किया है। अपात्रता के पुराने 13 मानकों को संशोधित कर 10 नए मानक निर्धारित किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके।
मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन ने बैठक में कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में सचिवों द्वारा ग्रामवासियों को इन नए मानकों और सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसे "पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी" के रूप में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही, आईजीआरएस, मुख्यमंत्री जनता दर्शन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों में जिन परिवारों को पात्रता दी गई है, उन्हें सूची में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
इस विशेष प्रयोजन के लिए हर गांव में "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर" तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर में चयन से संबंधित सभी जानकारी दर्ज की जाएगी। साथ ही, खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विकास खंड मुख्यालय पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, और ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर नए मानकों और सर्वेक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा करें।
नए अपात्रता मानकों के अनुसार, मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनीकृत कृषि उपकरण, 50,000 रुपये या उससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, सरकारी कर्मचारी के परिवार, पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, 15,000 रुपये से अधिक मासिक आय वाले व्यक्ति, आयकर और व्यवसाय कर देने वाले परिवार, और अधिक जमीन वाले परिवार लाभार्थी सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।
मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी अपात्र परिवार को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन के लिए एक ठोस आधार तैयार किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके।